पंजीकरण
इस योजना के अंतर्गत आने वाले नियोक्ताओं को कानूनी तौर पर पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस अथॉरिटी के साथ स्वयं को और अपने पात्र श्रमिकों को भी पंजीकृत करवाने की आवश्यकता होती है।
आपके नियोक्ता द्वारा योजना के लिए पंजीकृत किये जाने पर हम आपको ईमेल या डाक के माध्यम से आपकी वर्कर (कर्मचारी) ID के साथ स्वागत पत्र भेजेंगे।
यदि आपको अपने पंजीकरण या अपनी वर्कर (कर्मचारी) आईडी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है तो आप हमसे 1800 517 158(opens in a new window) या enquiries@plsa.vic.gov.au(opens in a new window) पर संपर्क कर सकते हैं।
आपके नियोक्ता द्वारा हमें आपकी सेवा की जानकारी प्रदान की जाती है
हर तीन महीनों में, आपके नियोक्ता द्वारा हमें आपके घंटों और साधारण वेतन की जानकारी प्रदान की जाती है। इस जानकारी के आधार पर, हमें आपका नियोक्ता लेवी का भुगतान करता है। यह लेवी भविष्य में पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों की लागत को कवर करती है।
यह योजना 1 जुलाई 2019 को शुरू की गई और इस तिथि के बाद किए गए कार्यों पर लागू होती है।
अपने अधिकारों को समझें
अपनी वर्कर (कर्मचारी) आईडी का उपयोग करते हुए वर्कर (कर्मचारी) पोर्टल को देखें। कर्मचारी पोर्टल के माध्यम से आप अपने पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने संपर्क विवरण अपडेट कर सकते हैं और अपने वार्षिक विवरण तक पहुँच प्राप्ति कर सकते हैं।
वर्कर (कर्मचारी) पोर्टल में अपने कार्य इतिहास को जाँचें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके कार्य को आपके नियोक्ता ने सही रूप से दर्ज किया है। यदि आपके कार्य के घंटे उचित रूप से दर्ज नहीं किये गए हैं तो आप पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव की पात्रताओं से चूक सकते हैं। यदि आपकी सेवा उचित रूप से दर्ज नहीं की गई है तो आप मिसिंग सर्विस क्लेम फॉर्म भर सकते हैं।
इस बारे में जानकारी प्राप्त करें कि पहली बार वर्कर (कर्मचारी) पोर्टल तक पहुँच प्राप्त कैसे की जा सकतीहै।
यदि आपने पहले ही पहुँच प्राप्त करने के लिए पंजीकरण किया है तो वर्कर (कर्मचारी) पोर्टल पर लॉग इनकरें।(opens in a new window)
अपना संपर्क विवरण अपडेट करें
कर्मचारी पोर्टल पर आपको अपना नवीनतम व्यक्तिगत ईमेल पता और मोबाइल फोन नंबर प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि आपके द्वारा नौकरी बदले जाने पर भी हम आपसे संपर्क कर सकें।
अपनी पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस के लिए दावा करना
योजना के तहत कम से कम 7 वर्ष की मान्य सेवा के बाद, आप पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
एक से अधिक नियोक्ता
यदि आप समान उद्योग में एक ही समय में एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए काम कर रहे हैं, तो आप पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव की पात्रताओं को बढ़ा सकते हैं।
प्रत्येक नियोक्ता द्वारा आपको इस योजना के लिए पंजीकृत किये जाने की आवश्यकता है। यदि आपके पास पहले से ही वर्कर (कर्मचारी) आईडी है, तो आप इसे अपने नियोक्ता को प्रदान कर सकते हैं।
नियोक्ता बदलना
यदि उसी उद्योग में रहते हुए आप किसी और नियोक्ता के लिए कार्य करते हैं तो आप अपनी पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव की पात्रताओं को बढ़ाना जारी रख सकते हैं।
अपने नए नियोक्ता को अपना कर्मचारी आईडी प्रदान करें और वे आपके घंटों और साधारण वेतन की जानकारी हमें देना शुरू कर देंगे, तथा उनके साथ आपकी सेवा के आधार पर लेवी का भुगतान करेंगे।
उद्योग से अवकाश लेना
अपने उद्योग में लगातार 4 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत न रहने पर आपका पंजीकरण निष्क्रिय हो सकता है।
कर्मचारी रजिस्टर में आपके पंजीकरण को निष्क्रिय किये जाने पर आप अपने पिछले सभी सेवा दिवस खो सकते हैं और अपने लॉन्ग सर्विस लीव का दावा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यदि आप बाद में उद्योग में वापसी करते हैं तो आपके सेवा दिवस को फिर से शून्य से शुरू किया जाएगा।
वर्कर पोर्टल को एक्सेस करना (Accessing the worker portal) - हिंदी (Hindi)
वर्कर पोर्टल पर अपनी जानकारी को कैसे एक्सेस करें।
आपका वर्कर आई.डी (Your Worker ID) - हिंदी (Hindi)
आपका विशिष्ट आई.डी. पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस बेनिफिट्स योजना के लिए है।
अपनी पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव का क्लेम (दावा) करना (Claiming your portable long service) - हिंदी (Hindi)
अपने पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों का क्लेम करने के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
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