अपनी पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव का क्लेम (दावा) करना (Claiming your portable long service) - हिंदी (Hindi)

अपने पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों का क्लेम करने के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

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पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों को अर्जित करना

हर तीन महीनों में, आपके नियोक्ता द्वारा पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस अथॉरटी को उस अवधि के दौरान आपके काम के घंटों और साधारण वेतन की जानकारी प्रदान की जाती है। इन रिकॉर्ड्स का उपयोग आपके पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों की गणना के लिए किया जाता है।

योजना के तहत कम से कम 7 वर्षों की मान्य सेवा के बाद, आप अपने प्रत्येक 60 सप्ताह के रिकॉर्ड किए गए काम के लिए 1 सप्ताह के लाभ के हकदार होंगे और अपने पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभ का क्लेम करने के पात्र बन जाएँगे।

आप पारंपरिक लॉन्ग सर्विस के साथ-साथ पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों को भी अर्जित कर सकते/सकती हैं। हालाँकि, आप एक ही सेवा अवधि के लिए दोनों लाभों का क्लेम नहीं कर सकते/सकती हैं।

यदि आपने अपने नियोक्ता से पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव ली है, तो इससे क्लेम करने के लिए उपलब्ध पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस का बैलेंस कम हो सकता है।

अपनी पात्रताओं को समझना

अपनी पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस की पात्रताओं को समझने के लिए वर्कर पोर्टल(opens in a new window) पर लॉग इन करें।

यह महत्वपूर्ण है कि आप वर्कर पोर्टल को जाँचें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके नियोक्ता ने आपके काम को सही रूप से दर्ज किया है। यदि आपके काम के घंटे उचित रूप से दर्ज नहीं किये गए हैं तो आप पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव की पात्रताओं से चूक सकते/सकती हैं। यदि आपके काम के कुछ घंटे छूट गए हैं तो आप मिसिंग सर्विस (सेवा अवधि में कमी) के लिए (opens in a new window)क्लेम(opens in a new window) कर सकते/सकती हैं।

यदि आपको अपनी लॉग-इन जानकारी नहीं है, तो enquiries@plsa.vic.gov.au(opens in a new window) पर ईमेल करें।

क्लेम करने की पात्रता

आपकी इंडस्ट्री के आधार पर आवश्यकताएँ और क्लेम करने की प्रक्रिया विभिन्न होती है।

कम्युनिटी सर्विस वर्कर

जो कम्युनिटी सर्विसिज़ वर्कर अपने नियोक्ता से पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव प्राप्त करने के पात्र हैं (इनमें एंटरप्राइज एग्रीमेंट, इंडस्ट्री अवार्ड या रोजगार अनुबंध में निर्दिष्ट पात्रता भी शामिल है), वे पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों का क्लेम करने के पात्र नहीं हैं। उन्हें अपने नियोक्ता से ही लॉन्ग सर्विस लीव प्राप्त करने की आवश्यकता है।

जो कम्युनिटी सर्विस वर्कर अभी तक पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, वे सुपरएनुएशन के भुगतान सहित अपने नियोक्ता से लॉन्ग सर्विस लाभों का क्लेम करने से मिलने वाले फायदों के लिए इंतजार करने का सोच सकते हैं।

कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग एवं सिक्योरिटी वर्कर

यदि आप पोर्टेबल और पारंपरिक दोनों तरह की लॉन्ग सर्विस लीव के पात्र हैं, तो आपको यह चुनने की आवश्यकता होगी कि आप कौन-सा लाभ प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं।

अपने नियोक्ता से पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव लेने से सुपरएनुएशन के भुगतान सहित अतिरिक्त लाभ हो सकते हैं। क्लेम करने के बारे में सोचने से पहले कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन लाभों के अंतर को समझते हैं।

कृपया ध्यान दें: पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों के भुगतान में सुपरएनुएशन शामिल नहीं होता है और इनका भुगतान सामान्य दरों के अनुसार किया जाता है।

आप कब क्लेम कर सकते/सकती हैं?

यदि किसी वर्कर ने योजना के तहत 7 वर्षों की मान्य सेवा पूरी कर ली है, तो वे पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों के लिए क्लेम कर सकते हैं।

मान्य सेवा से तात्पर्य किसी कर्मचारी द्वारा योजना के अंतर्गत आने वाली किसी इंडस्ट्री में काम करने की कुल अवधि से है।

आप वर्कर पोर्टल(opens in a new window) के माध्यम से अपनी मान्य सेवा देख सकते हैं।

वर्कर रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण)

यदि आप लगातार 4 वर्षों से अधिक अवधि तक अपनी इंडस्ट्री में योजना के अंतर्गत आने वाला कार्य नहीं करते/करती हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन असक्रिय हो सकता है। पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस की पात्रता प्राप्त करने के लिए, आपको नियोक्ता के साथ योजना के अंतर्गत आने वाले कार्य को करने(opens in a new window) की आवश्यकता होगी।

यदि आपका रजिस्ट्रेशन असक्रिय हो जाता है, तो आप अपनी मान्य सेवा अवधि खो सकते/सकती हैं।

यदि आप अपने नियोक्ता (नियोक्ताओं) द्वारा कम से कम एक भी सर्विस डे की सूचना दिए बिना लगातार 4 वर्ष पूरे करने वाले हैं तो हम आपसे संपर्क करेंगे।

पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस का क्लेम करना

क्लेम करने के बारे में और अधिक ज़्यादा जानकारी पाने के लिए, नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी इंडस्ट्री के क्लेम पेज पर जाएँ:

अग्रिम जानकारी

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