सुरक्षा कर्मी का दावा (Security worker claim) - हिंदी (Hindi)

सुरक्षा उद्योग में पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव का दावा करना।

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पात्रता

पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों का क्लेम करने के लिए, आपको योजना के तहत 7 वर्षों की मान्य सेवा अवधि पूरी करने की आवश्यकता है।

मान्य सेवा से तात्पर्य आपके द्वारा योजना के अंतर्गत आने वाली किसी इंडस्ट्री में काम करने की कुल अवधि से है। आप वर्कर पोर्टल (opens in a new window) के माध्यम से अपने मान्य सेवा बैलेंस को देख सकते हैं।

प्रत्येक त्रैमासिक (हर तीन महीनों में), जब आपके नियोक्ता द्वारा आपके काम के घंटों और साधारण वेतन की जानकारी हमें प्रदान की जाती है, तो वर्कर पोर्टल पर आपका मान्य सेवा बैलेंस अपडेट हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने अप्रैल से जून वाली त्रैमासिक अवधि में काम किया है, तो आपके नियोक्ता को हमें आपके रिकॉर्ड अपनी त्रैमासिक रिटर्न में 31 जुलाई तक भेजने होते हैं।

हमें आम तौर पर त्रैमासिक रिटर्न की कार्रवाई में लगभग 7 दिन का समय लगता है।

आप तब तक अपने पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव का क्लेम नहीं कर पाएँगे/पाएँगी, जब तक कि वर्कर पोर्टल पर आपका मान्य सेवा बैलेंस 7 वर्षों का नहीं हो जाता है।

यह चुनना कि कौन सी लीव लेनी है

यदि आप अपने नियोक्ता से पारंपरिक और पोर्टेबल दोनों तरह की लॉन्ग सर्विस लीव के पात्र हैं, तो आपको यह चुनने की आवश्यकता होगी कि आप कौन-सा लाभ प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं।

आप एक ही मान्य सेवा अवधि के लिए पारंपरिक और पोर्टेबल दोनों तरह के लॉन्ग सर्विस लाभों का क्लेम नहीं कर सकते/सकती हैं। उदाहरण के लिए, जो कर्मचारी अथॉरिटी के पास रिकॉर्ड की गई सेवा अवधि के लिए अपने नियोक्ता से पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव प्राप्त करते हैं, उनकी पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों की पात्रता में पहले से क्लेम की गई सेवा अवधि के बराबर कटौती की जाएगी।

पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव

यदि आप पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव लेने का निर्णय लेते/लेती हैं, तो आपको आपके नियोक्ता द्वारा लीव (opens in a new window)नॉमिनेशन(opens in a new window) फ़ॉर्म(opens in a new window) भरने के लिए कहा जाएगा।

यह फॉर्म आपके नियोक्ता को उस सेवा अवधि के लिए भुगतान की गई पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव की भरपाई का क्लेम करने का मौका देता है, जिसे अथॉरिटी के पास रिकॉर्ड किया गया है।

अपने नियोक्ता से पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव लेने से अपनी लीव अवधि के दौरान सुपरएनुएशन के भुगतान सहित अतिरिक्त लाभ हो सकते हैं। क्लेम करने के बारे में सोचने से पहले कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन पात्रताओं के अंतर को समझते हैं।

पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव

यदि आप योजना के तहत पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव लेने का निर्णय लेते/लेती हैं, तो आपके नियोक्ता द्वारा लीव को अनुमति दिए जाने और पोर्टेबल लॉन्ग(opens in a new window) (opens in a new window)सर्विस लीव के लिए नियोक्ता अनुमति फ़ॉर्म(opens in a new window) भरे जाने की आवश्यकता है। आपको अथॉरिटी को अपने क्लेम के साथ पूरा भरा हुआ फ़ॉर्म जमा करने की आवश्यकता है।

सुरक्षा कर्मियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने नियोक्ता के साथ तय की गई 'लॉन्ग-सर्विस लीव' (लंबी सेवा छुट्टी) की अवधि के दौरान कोई अन्य काम न करें।

जो कर्मचारी सुरक्षा उद्योग को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, वे ऐसी छुट्टी नहीं लेते; इसके बजाय, उन्हें मिलने वाली राशि का भुगतान एकमुश्त कर दिया जाता है।

कृपया ध्यान दें: पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों के भुगतान में सुपरएनुएशन शामिल नहीं होता है और इनका भुगतान सामान्य दरों के अनुसार किया जाता है।

क्लेम कैसे करें

पात्र कर्मचारी वर्कर पोर्टल(opens in a new window) के माध्यम से अपने पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव का क्लेम कर सकते हैं।

आपको वर्कर पोर्टल पर यह जाँचना चाहिए कि क्या आपके नियोक्ता ने आपके काम को सही ढंग से रिकॉर्ड किया है और क्या आपके संपर्क विवरण अप-टू-डेट हैं।

क्लेम करने के लिए:

  1. मेनू में 'Claims’ पर क्लिक करें
  1. यदि आप पात्र हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपरी दाएँ कोने में 'New claim' बटन पाएँगे।

आप हमारी चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका (गाइड) का अनुसरण कर सकते/सकती हैं: क्लेम (दावा) कैसे करें, इसका विवरण देने वाली गाइड: कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग वर्कर(opens in a new window)।

क्लेम की कार्रवाई

आपका क्लेम मिलने पर हम आपकी कार्य पृष्ठभूमि की जाँच करेंगे। और अधिक जानकारी की आवश्यकता होने पर, हम कभी-कभार आपसे और/या आपके नियोक्ता से संपर्क करते हैं।

क्लेम्स की कार्रवाई आमतौर पर 3 हफ़्तों में पूरी हो जाती है। यदि हमें और अधिक जानकारी की आवश्यकता है या आपके नियोक्ता से जानकारी की पुष्टि करनी पड़ती है, तो इसमें अधिक समय लग सकता है।

कुछ अन्य क्लेम्स में अधिक समय लग सकता है, उदाहरण के लिए, यदि आप रिटायर हो रहे हैं या इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं।

पात्रता

योजना के तहत, पात्र कर्मचारी प्रत्येक 60 सप्ताह के रिकॉर्ड किए गए काम के लिए 1 सप्ताह के पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभ पाने के हकदार होते हैं।

जब आप क्लेम करने के पात्र हो जाते हैं, तो वर्कर पोर्टल पर आपका पात्रता बैलेंस उपलब्ध हो जाएगा।

क्लेम की राशि का भुगतान

आपके पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस के भुगतान की गणना आपके द्वारा क्लेम किए जा रहे सप्ताहों (या सप्ताहों के कुछ हिस्से) की संख्या को भुगतान के लिए आवेदन करते समय आपके साधारण वेतन की साप्ताहिक दर से गुणा करने के आधार पर की जाती है।

यदि पिछले 2 वर्षों में आपके काम के घंटों में बदलाव हुआ है, तो हम आपके नियोक्ता द्वारा बताए गए औसत घंटों के आधार पर आपके भुगतान की गणना करेंगे।

यदि आपकी पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव से पहले आपके वेतन दर में बढ़ोतरी होती है, तो कृपया हमें बताएँ ताकि हम आपकी भुगतान राशि को अपडेट कर सकें। आपको हमें अपने नए वेतन दर, इसके बढ़ने की तारीख दर्शाने वाले दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता है।

भुगतान

अथॉरिटी द्वारा आपके पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभ का भुगतान एक मुश्त राशि के तौर पर सीधे आपके नामांकित बैंक अकाउंट में किया जाता है।

टैक्स

आपके पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव के भुगतान पर ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस (ATO) के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू टैक्स दर से ही टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स दरों के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए ATO से संपर्क करें।

पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव की भुगतान राशि टैक्स काटने के बाद की राशि है। किसी वर्कर की मृत्यु पर किए जाने वाले क्लेम की भुगतान राशि से टैक्स नहीं काटा जाएगा।

सुरक्षा कर्मियों के दावों के प्रकार

क्लेम का प्रकारजानकारी
पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव एवं भुगतान

कौन क्लेम कर सकता है?

सुरक्षा कर्मचारी जिन्होंने इस योजना के तहत 7 साल की अर्हक सेवा पूरी कर ली है।

क्लेम के लिए हमें जिन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी

  • सबसे हाल ही की पे-स्लिप (वेतन पर्ची)
  • बैंक अकाउंट का प्रमाण (उदाहरण के लिए, बैंक स्टेटमेंट का हेडर जिसमें अकाउंट का नाम, BSB और अकाउंट नंबर दर्शाया गया हो)
इंडस्ट्री को छोड़ना – पूर्ण रूप से अक्षमता

कौन क्लेम कर सकता है?

7 वर्षों की मान्य सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी, जो पूर्ण रूप से अक्षमता के कारण इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं।

क्लेम के लिए हमें जिन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी

  • सबसे हाल ही की पे-स्लिप (वेतन पर्ची)
  • बैंक अकाउंट का प्रमाण (उदाहरण के लिए, बैंक स्टेटमेंट का हेडर जिसमें अकाउंट का नाम, BSB और अकाउंट नंबर दर्शाया गया हो)
  • किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेट, जो वर्कर की इंडस्ट्री में काम करने की पूर्ण अक्षमता को प्रमाणित करता है।
इंडस्ट्री को छोड़ना

कौन क्लेम कर सकता है?

7 वर्षों की मान्य सेवा पूरी कर चुके वर्कर, जो हमेशा के लिए इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं।

क्लेम के लिए हमें जिन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी

  • सबसे हाल ही की पे-स्लिप (वेतन पर्ची)
  • बैंक अकाउंट का प्रमाण (उदाहरण के लिए, बैंक स्टेटमेंट का हेडर जिसमें अकाउंट का नाम, BSB और अकाउंट नंबर दर्शाया गया हो)
  • रिडन्डन्सी या इस्तीफ़े का प्रमाण (यदि लागू हो)
दिवंगत कर्मचारी

कौन क्लेम कर सकता है?

7 वर्षों की मान्य सेवा पूरी कर चुके किसी दिवंगत कर्मचारी की ओर से कानूनी प्रतिनिधि, जीवनसाथी, निकटतम रिश्तेदार या पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्लेम किया जा सकता है।

क्लेम के लिए जिन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी

  • सबसे हाल ही की पे-स्लिप (वेतन पर्ची)
  • मृत्यु/कोरोनर सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति
  • वसीयत या प्रोबेट ग्रांट या प्रशासन-पत्र ग्रांट की एक प्रति
  • प्रतिनिधि के पावर ऑफ़ अटॉर्नी एवं पहचान संबंधी दस्तावेज़

अग्रिम जानकारी

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