कम्युनिटी सर्विस वर्कर का क्लेम (Community services worker claim) - हिंदी (Hindi)

कम्युनिटी सर्विस इंडस्ट्री में पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों का क्लेम करना।

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पात्रता

पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों का क्लेम करने के पात्र होने के लिए, कम्युनिटी सर्विस वर्कर्स को इन शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है:

  • योजना के तहत 7 वर्षों की मान्य सेवा-अवधि पूरी करना (मान्य सेवा से तात्पर्य किसी कर्मचारी द्वारा योजना के अंतर्गत आने वाली किसी इंडस्ट्री में काम करने की कुल अवधि से है)।
  • पहले से ही अपने नियोक्ता से पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव के पात्र न होना।

जो कम्युनिटी सर्विस वर्कर अपने नियोक्ता से पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव प्राप्त करने के पात्र हैं (इनमें एंटरप्राइज एग्रीमेंट, इंडस्ट्री अवार्ड या रोजगार अनुबंध में निर्दिष्ट पात्रता भी शामिल है), वे पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों का क्लेम करने के पात्र नहीं हैं। उन्हें अपने नियोक्ता से ही लॉन्ग सर्विस लीव प्राप्त करने की आवश्यकता है।

जोकम्युनिटी सर्विस वर्कर अभी तक पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, वे आपकी लीव अवधि के दौरान सुपरएनुएशन के भुगतान सहित अपने नियोक्ता से लॉन्ग सर्विस लाभों का क्लेम करने से मिलने वाले फायदों के लिए इंतजार करने का सोच सकते हैं।

यदि आपने पहले से ही अपने नियोक्ता से पारंपरिक लॉन्ग सर्विस लीव ली है, तो इससे आपके द्वारा क्लेम करने के लिए उपलब्ध पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों की मात्रा कम हो सकती है।

अपने मान्य सेवा बैलेंस की जाँच करें

आप वर्कर पोर्टल (opens in a new window) के माध्यम से अपने मान्य सेवा बैलेंस को देख सकते हैं।

प्रत्येक त्रैमासिक (हर तीन महीनों में), जब आपके नियोक्ता द्वारा आपके काम के घंटों और साधारण वेतन की जानकारी हमें प्रदान की जाती है, तो वर्कर पोर्टल पर आपका मान्य सेवा बैलेंस अपडेट हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने अप्रैल से जून वाली त्रैमासिक अवधि में काम किया है, तो आपके नियोक्ता को हमें आपके रिकॉर्ड अपनी त्रैमासिक रिटर्न में 31 जुलाई तक भेजने होते हैं।

हमें आम तौर पर त्रैमासिक रिटर्न की कार्रवाई में लगभग 7 दिन का समय लगता है।

आप तब तक अपने पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों का क्लेम नहीं कर पाएँगे/पाएँगी, जब तक कि वर्कर पोर्टल पर आपका मान्य सेवा बैलेंस 7 वर्षों का नहीं हो जाता है।

क्लेम कैसे करें

पात्र कर्मचारी वर्कर पोर्टल(opens in a new window) के माध्यम से अपने पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों का क्लेम कर सकते हैं।

आपको वर्कर पोर्टल पर यह जाँचना चाहिए कि क्या आपके नियोक्ता ने आपके काम को सही ढंग से रिकॉर्ड किया है और क्या आपके संपर्क विवरण अप-टू-डेट हैं।

क्लेम करने के लिए:

  1. वर्कर पोर्टल(opens in a new window) पर लॉग इन करें
  1. मेनू में 'Claims’ पर क्लिक करें
  1. यदि आप पात्र हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपरी दाएँ कोने में 'New claim' बटन पाएँगे।

आप हमारी चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका (गाइड) का अनुसरण कर सकते/सकती हैं: क्लेम (दावा) कैसे करें, इसका (opens in a new window)विवरण(opens in a new window) देने वाली गाइड: कम्युनिटी सर्विस वर्कर(opens in a new window)।

क्लेम की कार्रवाई

आपका क्लेम मिलने पर हम आपकी कार्य पृष्ठभूमि की जाँच करेंगे। और अधिक जानकारी की आवश्यकता होने पर, हम कभी-कभार आपसे और/या आपके नियोक्ता से संपर्क करते हैं।

क्लेम्स की कार्रवाई आमतौर पर 3 हफ़्तों में पूरी हो जाती है। यदि हमें और अधिक जानकारी की आवश्यकता है या आपके नियोक्ता से जानकारी की पुष्टि करनी पड़ती है, तो इसमें अधिक समय लग सकता है।

कुछ अन्य क्लेम्स में अधिक समय लग सकता है, उदाहरण के लिए, यदि आप रिटायर हो रहे हैं या इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं।

पात्रता

योजना के तहत, पात्र कम्युनिटी सर्विस वर्कर प्रत्येक 60 सप्ताह के रिकॉर्ड किए गए काम के लिए 1 सप्ताह के पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभ पाने के हकदार होते हैं।

जब आप क्लेम करने के पात्र हो जाते हैं, तो वर्कर पोर्टल पर आपका पात्रता बैलेंस उपलब्ध हो जाएगा।

कम्युनिटी सर्विस वर्कर्स को उनकी पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस पात्रता का भुगतान नकद लाभ के रूप में किया जाता है। यह भुगतान प्राप्त करने के लिए आपको अपने नियोक्ता से लीव लेने की आवश्यकता नहीं है।

क्लेम की राशि का भुगतान

आपके पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस के भुगतान की गणना आपके द्वारा क्लेम की जा रही अवकाश अवधि और भुगतान के लिए आवेदन करते समय आपके साधारण वेतन के आधार पर की जाती है।

पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लाभों के भुगतान में सुपरएनुएशन शामिल नहीं होता है।

भुगतान

कम्युनिटी सर्विस में कार्यरत कर्मचारियों को उनके क्लेम का भुगतान नकद लाभ के रूप में उनके नामांकित बैंक अकाउंट में किया जाता है।

टैक्स

आपके पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव के भुगतान पर ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस (ATO) के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू टैक्स दर से ही टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स दरों के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए ATO से संपर्क करें।

पोर्टेबल लॉन्ग सर्विस लीव की भुगतान राशि टैक्स काटने के बाद की राशि है। किसी वर्कर की मृत्यु पर किए जाने वाले क्लेम की भुगतान राशि से टैक्स नहीं काटा जाएगा।

कम्युनिटी सर्विस वर्कर के क्लेम (दावों) के प्रकार

क्लेम का प्रकार जानकारी
नकद लाभ का भुगतान

कौन क्लेम कर सकता है?

7 वर्षों की मान्य सेवा पूरी कर चुके कम्युनिटी सर्विस वर्कर, जो आगे भी कम्युनिटी सर्विस इंडस्ट्री में काम करना जारी रखेंगे।

क्लेम के लिए हमें जिन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी

  • सबसे हाल ही की पे-स्लिप (वेतन पर्ची)
  • बैंक अकाउंट का प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट का हेडर जिसमें अकाउंट का नाम, BSB और अकाउंट नंबर दर्शाया गया हो)
इंडस्ट्री को छोड़ना

कौन क्लेम कर सकता है?

7 वर्षों की मान्य सेवा पूरी कर चुके कम्युनिटी सर्विस वर्कर, जो हमेशा के लिए इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं, यह इन कारणों से हो सकता है:

  • रिटायरमेंट
  • रिडन्डन्सी
  • पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षमता
  • वापस न लौटने के इरादे से इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ना।

क्लेम के लिए हमें जिन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी

  • सबसे हाल ही की पे-स्लिप (वेतन पर्ची)
  • बैंक अकाउंट का प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट का हेडर जिसमें अकाउंट का नाम, BSB और अकाउंट नंबर दर्शाया गया हो)
  • रिडन्डन्सी या इस्तीफ़े का प्रमाण (यदि लागू हो)
दिवंगत कर्मचारी

कौन क्लेम कर सकता है?

7 वर्षों की मान्य सेवा पूरी कर चुके किसी दिवंगत कर्मचारी की ओर से कानूनी प्रतिनिधि, जीवनसाथी, निकटतम रिश्तेदार या पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्लेम किया जा सकता है।

क्लेम के लिए जिन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी

  • सबसे हाल ही की पे-स्लिप (वेतन पर्ची)
  • मृत्यु/कोरोनर सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति
  • वसीयत या प्रोबेट ग्रांट की एक प्रति
  • क्लेम करने वाले प्रतिनिधि के पावर ऑफ़ अटॉर्नी एवं पहचान संबंधी दस्तावेज़
  • दिवंगत सदस्य की संपत्ति या सॉलिसिटर के ट्रस्ट अकाउंट के लिए बैंक अकाउंट का विवरण

अग्रिम जानकारी

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